News: कैडबरी बोर्नवीटा (Cadbury Bournvita) की निर्माता मोंडेलेज़ इंटरनैशनल, इंडिया को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कंपनी से हानिकारक पदार्थों की रिपोर्ट पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
कंपनी पर आरोप लगे थे कि बोर्नवीटा में उच्च मात्रा में चीनी (High Sugar Content in Bournvita) है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
बुधवार को जारी एक नोटिस में, एनसीपीसीआर ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम की धारा 13 (1) (जे) का हवाला देते हुए एक शिकायत का हवाला दिया जिसमें 'बॉर्नविटा ने दावा किया है की बॉर्नवीटा एक हेल्थ ड्रिंक है जो बच्चों में ग्रोथ और विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन बोर्नविटा में चीनी और अन्य पदार्थ तय मात्रा से कई अधिक मात्रा में है जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव (Bournvita's Bad effect on children health) डाल सकती है।'
अपने नोटिस में, आयोग ने कहा-
मोंडेलेज़ इंटरनेशनल, भारत (Mondelez International, India,) द्वारा निर्मित बोर्नवीटा (Bournvita) की पैकेजिंग और विज्ञापन ग्राहकों के लिए भ्रामक हैं। आयोग ने नोट किया कि उत्पाद के बारे में किए गए लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शन और विज्ञापन के दावे आम जनता को गुमराह करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने पाया कि उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग बॉर्नविटा में प्रयुक्त सामग्री के बारे में सही जानकारी का खुलासा नहीं करती है।
नोटिस के अनुसार, बोर्नविटा (Bournvita) भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण (fssai) अधिनियम के दिशानिर्देशों और विनियमों में उल्लिखित अनिवार्य प्रकटीकरणों का पालन करने में विफल रही है।
Child rights body NCPCR issues notice to Mondelez asking for misleading ads on bournvita to be withdrawn. Asks the company to respond within a week on reports of harmful substances. pic.twitter.com/0e4MxAldy0
— Vasudha Venugopal (@Vasudha156) April 26, 2023
आयोग ने कहा कि कैडबरी बोर्नविटा ने 'माल्टोडेक्सट्रिन' और 'लिक्विड ग्लूकोज' जैसे नाम का उपयोग करके उत्पाद में अतिरिक्त चीनी के लिए सीमा पार कर ली है, जिसे FSSAI के लेबलिंग और डिस्प्ले विनियम, 2020 के तहत "अतिरिक्त चीनी" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
NCPCR ने आगे कहा है कि प्रथम दृष्टया, FSSAI के एक अन्य नियमन का बोर्नविटा द्वारा उल्लंघन किया गया है, जो कहता है कि दावे (उत्पाद द्वारा किए गए) "दावा किए गए लाभ के लिए प्रति दिन भोजन की संख्या" को निर्दिष्ट करेंगे।