प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: यहा करें apply, मिलेगी 60% तक सब्सिडी

मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत के मत्स्य क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाने के लिए भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA) लागू कर रही है.

PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA


प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2021 मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित एक विकास योजना है। यह योजना 5 सालों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, उत्पादन के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

PMMSY दो अलग-अलग घटकों के साथ एक छत्र योजना है, अर्थात् (a) केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और (b) केंद्र प्रायोजित योजना (CSS).

20,050 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है जिसमे 9407 करोड़ रुपये का केंद्र का हिस्सा और 4880 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है. इसमें लाभार्थियों का योगदान रु. 5763 करोड रहेगा.

केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों की सरकारी वित्तीय सहायता जनरल कैटेगरी के लिए प्रोजेक्ट लागत के 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट लागत के 60% तक सीमित होगी.

PMMSY के उद्देश्य

● 2024-25 तक मछली के निर्यात से आय को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करना
● मछली उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता विस्तार करना
● एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन की क्षमता बढ़ाना
● मत्स्य पालन से संबंधित कार्यों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना
● मछुआरों के साथ-साथ विक्रेताओं की आय और रोजगार को दोगुना करना
● कृषि GVA और निर्यात में योगदान बढ़ाना
● 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को दस लाख टन तक बढ़ाना
● देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार लाना


मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी

● देश के सभी मछुआरे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं
● मछुआरे और मछली विक्रेता
● मत्स्य विकास निगम
● अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/अलग से सक्षम व्यक्ति
● मत्स्य स्वयं सहायता समूह (बचत समूह) / संयुक्त देयता समूह (JLG)
● मत्स्य सहकारी समिति
● मत्स्य संघ
● केंद्र सरकार और उसके घटक
● राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश और उनके संस्थान
● उद्यमी और निजी कंपनियां
● राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (एसएफडीबी)
● फिश प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन/कंपनियां (FFPO)


प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY Scheme) आवेदन प्रक्रिया

● प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी लाभार्थी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
● लाभार्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें
●फिर फॉर्म सबमिट करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें 
● लाभार्थी को अपना एससीपी-डीपीआर तैयार कर फॉर्म के साथ जमा करना भी आवश्यक है।


PMMSY की महत्वपूर्ण वेबसाइटें

◆आधिकारिक वेबसाइट - http://dof.gov.in/pmmsy
◆आवेदन करने के लिए वेबसाइट - http://pmmsy.dof.gov.in/
◆ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - http://pmmsy.dof.gov.in/contact-us
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