सिंगापुर: भारतीय मूल के गांजा तस्कर को फांसी, मिला था 1 किलो गांजा


सिंगापुर: सिंगापुर में बुधवार (26 अप्रैल) को गांजा (भांग) तस्करी के दोषी एक भारतीय मूल के व्यक्ति को फांसी दी गई। व्यक्ति के परिवार का कहना है कि, रिश्तेदारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा दया याचिका के बावजूद सरकार ने फांसी की सजा कायम रखी।

न्यूज़ एजेंसी रायटर्स ने अपने खबर में लिखा की, 46 वर्षीय तंगराजू सुपैया को 2013 में 1 किलो से अधिक गांजा की तस्करी (Cannabis trafficking) के लिए दोषी ठहराया गया था। नशीले पदार्थों के लिए सख्त कानून अपनाने वाले सिंगापुर में 500 ग्राम गांजा मिलने पर भी मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि तंगराजु के पास 1 किलो से अधिक गांजा पाया गया।

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सिंगापुर के एक अधिकार कार्यकर्ता कोकिला अन्नामलाई (Kokila Annamalai) ने परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए पुष्टि की कि राष्ट्रपति द्वारा फांसी की पूर्व संध्या पर दया याचिका की दलीलों को खारिज करने के बाद सुपैया को फांसी दी गई थी।

सिंगापुर सरकार ने इस टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भी सिंगापुर को निष्पादन के साथ आगे नहीं बढ़ने और "नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए निष्पादन पर एक औपचारिक स्थगन अपनाने" के लिए कहा था।

सिंगापुर ने पिछले साल 11 लोगों को मौत की सजा दी और कहा कि मौत की सजा ड्रग्स के खिलाफ एक प्रभावी निवारक है और इसके अधिकांश लोग नीति का समर्थन करते हैं।

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